सच की आवाज़.

सच की आवाज़.

जबलपुर आबकारी की अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्यवाही

 द न्यूज़ 9 डेस्क। जबलपुर। आज दिनांक 28/06/24 को श्रीमान आबकारी आयुक्त ग्वालियर के आदेश दिनांक 21/06/2024 एवं सहायक आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 24/06/2024 के द्वारा गठित जिला स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, विक्रय, संग्रहण एवम परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जबलपुर कलेक्टर के निर्देशन , सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर के मार्गदर्शन, कंट्रोलरूम प्रभारी परमानन्द कोरचे एवं उड़नदस्ता प्रभारी प्रमोद कुमार धुर्वे के नेतृत्व में हनुमानताल थानान्तर्गत भानतलैया क्षेत्र में मदिरा संग्रहण की सूचना पर दबिश दी गई।दबिश के दौरान आरोपी गोलू सोनकर पिता गुड्डा सोनकर उम्र 32 वर्ष, निवासी बकरा मंडी के सामने, भानतलैया थाना हनुमानताल जबलपुर के रिहायसी मकान से 04 प्लास्टिक के कुप्पो मे रखी 60.0 लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा बरामद किया गया ।आरोपी द्वारा उक्त मदिरा का धारण म. प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क, (2) का दंडनीय अजमानती अपराध होने से प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर के समक्ष पेश किया गया। जहाँ से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेज दिया गया है। ज़ब्त मदिरा का अनुमानित मूल्य लगभग 9000 /-रूपये है।  साथ ही बरामद हाथ भट्टी महुआ मदिरा की रासायनिक परिक्षण हेतु सेम्पलिंग की गयी।

*कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक जिनेन्द्र कुमार जैन, आबकारी मुख्य आरक्षक रमेश कुसराम, नरेन्द्र उइके,आरक्षक दीपचंद राय,राकेश जादौन,अनुराग शर्मा ,हर्ष ठाकुर ,लौकिक ,कमलेश करयाम एवं लोकेश्वरी कोरी उपस्थित रहें*।

About The Author

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

संबंधित ख़बरें

क्या आप सिहोरा जिला के पक्ष में है।