द न्यूज 9 डेस्क।जबलपुर।सिहोरा। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के चलते आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। नशे के कारोबारियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश एवं अवैध मदिरा के संग्रहण, विनिर्माण, परिवहन के अपराधों पर नियंत्रण के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत कलेक्टर जबलपुर के निर्देशन में एवं सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर के मार्गदर्शन में वृत्त सिहोरा में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक जिनेन्द्र कुमार जैन के नेतृत्व में दबिश दी गयी ।
इसी क्रम में आज दिनांक 16 अक्टूबर को प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धमकी थाना गोसलपुर मे कुंदन कुचबधिया अपने रिहायसी मकान मे बड़ी मात्रा मे शराब का संग्रह किये हुए है, यदि समय रहते कार्यवाही की जाय तो मदिरा बरामद की जा सकती है। तत्काल विशेष टीम बनाकर मौके हेतु रवाना हुए।
गवाहों के समक्ष कुंदन कुचबंधिया के रिहायसी मकान की तलासी ली गयी तलासी के दौरान 05प्लास्टिक की जरिकेनो एवं एक प्लास्टिक के गुम्मे मे रखी 65.0 लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा बरामद की गयी। मदिरा बरामद होने के पश्चात आरोपी मे पीछे के दरवाजे से भागने का प्रयास किया परन्तु तुरन्त दबोच लिया गया।
आरोपी कुंदन कुचबंधिया पिता गटारे कुचबंधिया उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम धमकी थाना गोसलपुर जिला जबलपुर द्वारा उक्त मदिरा का धारण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915, संशोधन 2000 की धारा 34(1) क, 34(2) का दंडनीय गैर जमानती अपराध होने से गिरफ्तार कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेज दिया गया। आरोपी के कब्जे से बरामद मदिरा की अनुमानित कीमत लगभग 10000 रुपये है।
कार्रवाई के दौरान वृत्त सिहोरा के प्रभारी अधिकारी जिनेन्द्र कुमार जैन, आबकारी उपनिरीक्षक,नेकलाल बागरी, आबकारी मुख्य आरक्षक, फूल सिंह एटिया, संतलाल मरावी, अशोक सिंह बघेल, अमिता केशरवानी एवं ज्ञानेंन्द्र प्रताप सिंह आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे।


















































































