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आजीवन कारावास के तीन आरोपियों को उच्च न्यायलय ने किया दंड से मुक्त

द न्यूज 9 डेस्क।जबलपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय दमोह द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के तीन आरोपियों को उच्च न्यायलय जबलपुर द्वारा गत दिवस दंड मुक्त कर दिया गया। आपको जानकारी के लिए बता दे कि क्रिमिनल अपील क्रं 1280 वर्ष 2011 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीश विशाल मिश्रा की युगल पीठ द्वारा दिनांक 01.11. 2023 को आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे तीन आरोपी निर्भय सिंह,विजय सिंह ,प्रमोद सिंह , निवासी ग्राम कुलुआ थाना कुम्हारी जिला दमोह को को अपने ही बड़े पिताजी के मर्डर केस के आरोप में दिनांक 07.05 2011को आजीवन कारावास की सजा जिला एवं सत्र न्यायालय दमोह द्वारा सुनाई गई थी जिसमें तीनों आरोपी जेल सागर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। जिसकी सुनवाई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में माननीय चीफ जस्टिस और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बेंच में सुनवाई लगातार तीन दिनों तक चली लंबी बहस के बाद तीनों आरोपियों की ओर से अधिवक्ता आशीष कुमार कुर्मी में पक्ष रखा और अंतिम फैसले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास के दंड से मुक्त करने का आदेश पारित कर दिया।

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