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आरोपी पर लगा यौन उत्पीडन का अपराध निराधार, न्यायालय ने किया दोषमुक्त

आरोपी पर लगा यौन उत्पीडन का अपराध निराधार, न्यायालय पे किया दोषमुक्त
द न्यूज 9 डेस्क।जबलपुर। गत दिवस माननीय न्यायालय द्वारा एक मामले पर महत्वूपर्ण निणर्य देकर आरोपी को बरी कर दिया पूरा मामला जबलपुर के थाना मढोलात अंतर्गत दिनांक 10.10.2020 को थाना मढोताल जबलपुर में उपस्थित होकर इस आशय की प्रथम सूचना रिर्पोट लेखबद्व कराई है कि वह प्राइवेट जॉव करती है वह अभिषेक चढार को करीब दो साल से जानती है अभिषेक से उसकी मुलाकात दो साल पहले सब्जी मंडी वाले साई मंदिर में हुई थी तभी से उन लोगो की एक दूसरे से नंबर लिये थे और बात एंव मिलने लगे थे कुछ महीने बाद मई 2018 को अभिषेक चढार ने उससे कहा कि में तुम्हे पसंद करता हॅू!  तुमसे शादी करना चाहता हुॅ और उसे दिनांक 06.05.2018 को शाम 6 बजे सोना गार्डन के पीछे एक घर में ले गया और उसके साथ संबंध बनाए थे और अरोपी लगातार संबंध बनाता रहा । मामले की विवेचना व तथ्यो पर संज्ञान लेने उपरांत मा.न्यायालय द्वारा अरोपी अभिषेक चढार पर लगे यौन उत्पीडन के मामले को न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया आरोपी की आरे से अधिवक्ता अरविन्द सिंह चौहान द्वारा पैरवी की गई व सम्पूर्ण साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये व परीक्षण व प्रतिपरीक्षण कराया गया सभी तथ्यो और सम्पूर्ण साक्ष्यो पर मा.न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने उपरांत न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि अरोपी पर लगाये गये आरोप सत्य व सही प्रतीत नही होते है जो निराधार है। तथा न्यायालय द्वारा अरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया ।

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