द न्यूज 9 डेस्क।जबलपुर।दोहरी हत्याकांड के आरोपी विकास झरिया को जिले की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
हाईकोर्ट की डबल बेंच, जिसमें जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अभिनंदन सिंह शामिल थे, ने सुनवाई में पेश तथ्यों और दलीलों को स्वीकार किया। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
आरोपी पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज था, माननीय हाईकोर्ट ने दलीलों और साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया, न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है, जिसकी पैरवी म प्र उच्च न्यायालय में अधिवक्ता आशीष कुमार कुर्मी द्वारा की गई









