द न्यूज़ 9 डेस्क जबलपुर।एक तरफ जहां मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हरतरफ चुनावी चर्चाओं का बाजार गर्म है तो वहीं दूसरी तरफ वोटर लिस्ट में आदेश के बाद भी नाम न जुड़ने से ग्राम पंचायत चुनाव में भाग न लेने से वंचित होने पर व्यथित होकर एक मतदाता ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और याचिका दायर कर दी, याचिका दायर होने से यह मामला भी चर्चा का विषय बन गया है।
क्या है पूरा मामला
जिला कटनी की ग्राम पंचायत हथियागढ़ का मामला प्रकाश में आया है जहाँ कलेक्टर एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश संध्या बैरागी का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने पर भी संध्या बैरागी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा गया। जिसके कारण ग्राम पंचायत चुनाव में भाग लेने से वंचित होने पर व्यथित होकर श्रीमती बैरागी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले को संज्ञान लेकर चुनाव अधिकारी की लापरवाही के संबंध में जवाब मांगा है। मामले की पैरवी अधिवक्ता आशीष पटेल एवं साथी अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी द्वारा की गई।









